बरेली: 300 करोड़ रुपये गबन के आरोपी राजेश मौर्य को कोर्ट ने किया तलब
बरेली, अमृत विचार। निवेशकों को 300 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले गंगा इन्फ्रा कंपनी के निदेशक राजेश कुमार मौर्य को एक बार फिर चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने तलब किया है। डेलापीर नगर निगम कालोनी निवासी महेश बाबू गुप्ता ने वर्ष 2019 में अपने अधिवक्ता हर्ष कुमार अग्रवाल के जरिए कोर्ट में चेक …
बरेली, अमृत विचार। निवेशकों को 300 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले गंगा इन्फ्रा कंपनी के निदेशक राजेश कुमार मौर्य को एक बार फिर चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने तलब किया है। डेलापीर नगर निगम कालोनी निवासी महेश बाबू गुप्ता ने वर्ष 2019 में अपने अधिवक्ता हर्ष कुमार अग्रवाल के जरिए कोर्ट में चेक बाउंस का केस दायर करवाया था।
एडवोकेट हर्ष अग्रवाल ने बताया कि राजेश मौर्य ने अपने व्यापार के नाम पर महेश बाबू से 1 लाख रुपये 4 फरवरी 2019 को उधार लिए थे। इसके बदले में चेक देकर भुगतान का विश्वास जताया था। जब बैंक में चेक क्लियरेंस को दिया तो खाता बंद होने की बात सामने आयी। नोटिस का जवाब भी न देने पर कोर्ट में केस दायर किया था।
सिविल जज सीनियर डिवीजन, एफटीसी कोर्ट ने राजेश मौर्य को तलबी आदेश करते हुए सम्मन जारी कर दिया है। सुनवाई को 12 मई तिथि नियत की है। राजेश मौर्य पर धोखाधड़ी, जालसाजी के कई मामले जिले के कई थानों में निवेशकों ने दर्ज कराए थे। तकरीबन 2 वर्ष जेल में रहने बाद राजेश इन दिनों जमानत पर रिहा चल रहा है।
