बाराबंकी: दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 साल के कठोर कारावास की सजा, लगा जुर्माना
बाराबंकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹25000 का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। बड्डूपुर थाना क्षेत्र में 14 मार्च 2019 को रामलाल पुत्र …
बाराबंकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹25000 का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
बड्डूपुर थाना क्षेत्र में 14 मार्च 2019 को रामलाल पुत्र लक्ष्मन निवासी सालेहनगर थाना देवा जनपद बाराबंकी के विरुद्ध नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में चल रही थी।
पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने बताया कि पुलिस की परवीन और गवाहों को समय से प्रस्तुत करने के कारण यह सजा सुनाई गई। अदालत ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए रामलाल को 20 साल की सजा और ₹25000 का अर्थदंड की सजा दी।
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