बहराइच: लखीमपुर के दो अपराधियों को गैंगेस्टर कोर्ट ने दी कुर्की की नोटिस, कहा- न्यायालय में आत्म समर्पण नहीं होने पर मकान पर चलेगा बुलडोजर

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बहराइच। मोतीपुर थाने के वांछित लखीमपुर जिले के दो अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर कोर्ट ने कुर्की की नोटिस दी है। 17 मई से पहले न्यायालय या पुलिस को आत्म समर्पण न करने पर संबंधित के विरुद्ध कुर्की और मकान पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। लखीमपुर खीरी जिले के कोतवाली धौरहरा क्षेत्र के खरवरिया गांव …

बहराइच। मोतीपुर थाने के वांछित लखीमपुर जिले के दो अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर कोर्ट ने कुर्की की नोटिस दी है। 17 मई से पहले न्यायालय या पुलिस को आत्म समर्पण न करने पर संबंधित के विरुद्ध कुर्की और मकान पर बुलडोजर चलाया जा सकता है।

लखीमपुर खीरी जिले के कोतवाली धौरहरा क्षेत्र के खरवरिया गांव निवासी डमरू उर्फ राम मूर्ति के विरुद्ध बहराइच के मोतीपुर थाने में लूट, चोरी और डकैती के 22 मुकदमें दर्ज हैं। जबकि इसी जिले के ईसानगर थाना क्षेत्र के पचासा गांव निवासी राम मिंतर उर्फ मिन्तर बेटा माधव राम के विरुद्ध भी 10 मुकदमा दर्ज है।

लेकिन दोनों अपराधी गैर जनपद का फायदा उठाकर पुलिस की पकड़ से दूर हैं। विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर की कोर्ट ने दोनों अपराधियों के विरुद्ध कुर्की की नोटिस दी है। जिसकी विवेचना लखीमपुर जनपद से सटे मूर्तिहा कोतवाली को दी गई है। कोतवाल गण नाथ प्रसाद ने बताया कि विवेचना मुर्तिहा कोतवाली पुलिस को मिली है। नोटिस की जानकारी दे दी गई है। 17 मई से पहले कोर्ट में समर्पण न करने पर अपराधियों की संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। मकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा।

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