बहराइच: डीएम के निर्देश पर अवैध बालू भंडारण और बिक्री करने पर दर्ज हुआ मुकदमा

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बहराइच। जिले के राम गांव थाना क्षेत्र में बिना लाइसेंस के बालू भंडारण करने और बिक्री करने के मामले में खनन अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। बहराइच जनपद में बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर अंकुश लगाये जाने के लिए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने निर्देश दिए हैं। डीएम के निर्देश पर …

बहराइच। जिले के राम गांव थाना क्षेत्र में बिना लाइसेंस के बालू भंडारण करने और बिक्री करने के मामले में खनन अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। बहराइच जनपद में बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर अंकुश लगाये जाने के लिए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने निर्देश दिए हैं।

डीएम के निर्देश पर खनन अधिकारी नानपारा बाईपास स्थित मदरसा हिदातुल इस्लाम के सामने करबला मैदान के निकट जांच कर रहे थे। जांच के दौरान यहां पर दो स्थानों पर लगभग 260 घन मी. व 30 घन मीटर साधारण बालू भण्डारण पाया। खनन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने शरफुद्दीन पुत्र सालारू निवासी हमजापुर घोसियाना, बहराइच के विरूद्ध थाना रामगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

खनन अधिकारी ने बताया कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान शरफुद्दीन पुत्र सालारू द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा साधारण बालू का भण्डारण करके बेचा जा रहा है। शरफुद्दीन बालू के सम्बन्ध मे कोई अभिलेख व ईएमएम-11 मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सके। जोकि उत्तर प्रदेश उपखनिज भण्डारण नियमावली 2018 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही राज्य सरकार को क्षति पहुंचाई जा रही है, जिस पर कार्रवाई की गई है।

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