हरदोई: रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने एक फैसले में एक बालिका का अपहरण व रेप करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 14 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है ।जज ने आरोपित पर 30000 का जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन …
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने एक फैसले में एक बालिका का अपहरण व रेप करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 14 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है ।जज ने आरोपित पर 30000 का जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता क्षितिज कुमार दीक्षित ने बताया थाना अतरौली क्षेत्र के गौरवा गोनी गांव निवासी शहीद हसन ने तीन सितंबर 2015 को एक बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके बाद उसके साथ के साथ जबरिया रेप किया। मामले की रिपोर्ट बालिका के भाई ने दर्ज कराई।
सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुई गवाही के अलावा दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर अपहरण और रेप का जुर्म साबित पाया और आरोपित को विभिन्न धाराओं में 14 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई ।जज ने इन आरोपितो पर 30000 का जुर्माना भी लगाया ।जुर्माना की धनराशि जमा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया गया। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कैद की सजा भी भुगतनी का फैसला सुनाया गया।
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