अशोक गहलोत ने अनुकंपा नियुक्ति के 62 प्रकरणों में दी शिथिलता

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जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के 62 विभिन्न प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। अशोक गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित इन परिवारों को संबल मिल सकेगा। अशोक गहलोत ने निर्धारित अवधि (90 दिवस) निकलने के बाद विलंब …

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के 62 विभिन्न प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। अशोक गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित इन परिवारों को संबल मिल सकेगा।

अशोक गहलोत ने निर्धारित अवधि (90 दिवस) निकलने के बाद विलंब से प्रस्तुत किए गए आवेदनों के 41 प्रकरण, बालिग होने के उपरान्त तीन वर्ष से अधिक विलम्ब अवधि में शिथिलन के आठ प्रकरणों, आवेदक के 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करने के सात प्रकरण, अधिआयु सीमा में शिथिलन के तीन प्रकरण तथा प्रथम नियुक्ति आदेश की कार्यग्रहण अवधि बढ़ाने के तीन प्रकरण आदि में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए यह शिथिलता दी है। मुख्यमंत्री गत करीब तीन साल में अनुकम्पा नियुक्ति के 1105 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान कर आवेदकों को राहत प्रदान कर चुके हैं। इस अवधि में 3510 मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्तियां भी दी गई हैं।

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