हरदोई: दहेज हत्या में दोषी पति को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने एक फैसले में दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 5000 का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर त्रिपाठी ने बताया …

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने एक फैसले में दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 5000 का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर त्रिपाठी ने बताया कि थाना बघौली क्षेत्र के समरहता गांव निवासी नंदराम ने दहेज की खातिर अपनी पत्नी पवना की हत्या कर दी।

इस मामले की रिपोर्ट मृतका के पिता ने अदालत में प्रार्थना पत्र के माध्यम से दर्ज कराई। कहा कि उसने अपनी बेटी की शादी घटना के करीब 6 वर्ष पहले आरोपी के साथ की थी । इसमें सामर्थ्य अनुसार दान दहेज दिया था। लेकिन शादी के बाद से ही उसके पति दहेज में मोटरसाइकिल में एक लाख रुपए की मांग करेंगे और उसकी बेटी को मारने पीटने में प्रताड़ित करने लगे।

दहेज में मोटरसाइकिल और एक लाख की मांग को लेकर उसके दामाद ने उसकी बेटी को 22 जुलाई 2015 को जहर देकर हत्या कर दी। जज ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर व दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी पति पर दहेज हत्या का जुर्म साबित पाया और उसे 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। जज ने आरोपित पर 5000 का जुर्माना भी लगाया। इ से अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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