राजधानी लखनऊ में 10 जून तक धारा-144 लागू,बड़े मंगल और बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष सतर्कता, धरना प्रदर्शन पर रोक

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लखनऊ। आगामी दिनों में बड़ा मंगलवार समेत अन्य त्योहारों और प्रवेश परीक्षाओं के कारण भीड़ के संभावित जमावड़े के मद्देनजर कोविड-19 के खतरे को देखते हुए राजधानी में सोमवार शाम से ही धारा-144 लागू कर दी गई है। इस संबंध में संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) पीयूष मोर्डिया की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी …

लखनऊ। आगामी दिनों में बड़ा मंगलवार समेत अन्य त्योहारों और प्रवेश परीक्षाओं के कारण भीड़ के संभावित जमावड़े के मद्देनजर कोविड-19 के खतरे को देखते हुए राजधानी में सोमवार शाम से ही धारा-144 लागू कर दी गई है। इस संबंध में संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) पीयूष मोर्डिया की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार धारा-144 आगामी 10 जून तक लागू रहेगी।

इस दौरान विधानभवन व किसी भी सरकारी कार्यालय के एक किलोमीटर परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना, फोटोग्राफी करना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थलों में लगे लाउडस्पीकर परिसर के अंदर तक ही सीमित रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन में या होटल, दुकान व कैफे आदि प्रतिष्ठानों में बिना विशेष अनुमति 5 से अधिक लोगों के सम्मिलित होने पर रोक रहेगी।

पांच से अधिक लोगों के एक साथ जमावड़े को दंडनीय माना जाएगा। कोविड गाइडलाइन के तहत जिम, स्वीमिंग पुल, योगा सेंटर आदि यथावत खुले रहेंगे। धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर कोविड हेल्पडेस्क लगाकर स्क्रीनिंग व मास्क प्रयोग सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।

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