मुरादाबाद: राशन कार्ड सरेंडर करें अपात्र, नहीं तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार….डीएम ने एक हफ्ते का दिया अल्टीमेटम

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मुरादाबाद, अमृत विचार। अपात्र होने के बाद भी लंबे समय से गरीबों के हक का राशन डकारने वालों से जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने राशनकार्ड सरेंडर करने की अपील की है, उन्होंने कहा कि अपात्र खुद से राशनकार्ड सरेंडर कर सीधी कारवाई से बच सकते हैं। अन्यथा सत्यापन में अपात्र मिलने पर राशनकार्ड धारकों के …

मुरादाबाद, अमृत विचार। अपात्र होने के बाद भी लंबे समय से गरीबों के हक का राशन डकारने वालों से जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने राशनकार्ड सरेंडर करने की अपील की है, उन्होंने कहा कि अपात्र खुद से राशनकार्ड सरेंडर कर सीधी कारवाई से बच सकते हैं। अन्यथा सत्यापन में अपात्र मिलने पर राशनकार्ड धारकों के खिलाफ कारवाई होगी। कार्ड निरस्त करने के साथ ही लिए गये राशन की सरकार द्वारा तय रेट से रिकवरी भी होगी।

बता दें कि मुरादाबाद जिले में अब तक 2203 अपात्र राशनकार्ड धारकों ने अपना राशनकार्ड सरेंडर कर दिया है। इन अमीर अपात्रों में गाड़ी, बंगला, महंगे मोबाइल, सरकारी नौकरी या अरबों रुपये के कारोबार करने वाले उद्योगपति और निर्यातक भी शामिल हैं।

जिलापूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह का कहना है कि जिन्हें राशनकार्ड के लिए अपात्र माना गया है वह स्वयं से यदि कार्ड सरेंडर करते हैं तो सीधी कार्रवाई से बच जाएंगे। सत्यापन में अपात्र मिलेंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई के साथ राशन के सरकारी तय दर 24 रुपये प्रति किलो गेहूं और 32 रुपये प्रति किलो चावल के अनुसार रिकवरी भी होगी।

यह है अपात्र होने का मानक

  • समस्त आयकर दाता
  • ग्रामीण क्षेत्र में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एयर कंडीशनर, पांच केवी या इससे अधिक क्षमता का जनरेटर रखने वाले
  • पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय दो लाख से अधिक
  • ऐसे परिवार जिनके पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस है
  • शहरी क्षेत्र में चार पहिया वाहनधारक
  • सालाना तीन लाख से अधिक की आमदनी
  • जनरेटर, 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्व अर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्व अर्जित आय से किया गया निर्माण
  •  एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस होगा वह राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना के तहत पात्र गृहस्थी कार्ड के लिए अपात्र घोषित किया गया है

इन्हें करना है सत्यापन
जिलाधिकारी ने जिलापूर्ति अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी को अभियान चलाकर अपात्रों का सत्यापन कर राशनकार्ड निरस्त करने और वैधानिक कारवाई करते हुए अब तक लिए खाद्यान्न की रिकवरी करने का आदेश दिया है।

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