शाहजहांपुर: सड़क से नौ मीटर दूर अवैध निर्माण पर डीएम गंभीर, जांच के आदेश

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

अमृत विचार, शाहजहांपुर। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी स्टेट हाइवे पर न सिर्फ अवैध निर्माण होते देख रहे हैं, बल्कि नोटिस देने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आखिर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इतना मेहरबान क्यों हैं, जो छूट पर छूट देते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को सामने …

अमृत विचार, शाहजहांपुर। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी स्टेट हाइवे पर न सिर्फ अवैध निर्माण होते देख रहे हैं, बल्कि नोटिस देने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आखिर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इतना मेहरबान क्यों हैं, जो छूट पर छूट देते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को सामने आने पर डीएम उमेश प्रताप सिंह भी हैरान रह गए। उन्होंने मामले की जांच सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह को सौंपते हुए आदेश दिया कि जाकर स्वयं देखें और एक सप्ताह में जांच कर सड़क खुलवाएं।

लोधीपुर रोड पलिया, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ स्टेट हाइवे 731 है। राज्य मार्ग के लिए यूपी रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट 1964 के अनुसार आबादी भाग में मार्ग के मध्य 18 मीटर छोड़कर होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता ने अवैध निर्माण करने वाले को 18 अगस्त 2021 को खुद नोटिस जारी करते हुए लिखा है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

राजस्व विभाग की आख्या के आधार पर सड़क की मध्य रेखा से 10 मीटर एक तरफ शासकीय भूमि बताई है और शासकीय भूमि पर 0.40 मीटर अतिक्रमण माना है। साथ ही तत्काल अतिक्रमण न हटाने पर कार्यवाई की चेतावनी तो दे दी, लेकिन डेढ़ साल से अधिक समय बाद भी कार्यवाई नहीं की। शिकायतकर्ता ने फिर एक बार यह मुद्दा उठाया और डीएम उमेश प्रताप सिंह से शिकायत की। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

यह है मामला
मोहल्ला लोधीपुर निवासी जहीर अहमद पुत्र जहूर खां ने बताया कि राज्य मार्ग पर मोहल्ला लोधीपुर स्थित एक स्कूल के सामने अवैध रूप से सड़क की जमीन पर अवैध निर्माण कराया गया है। निर्माण का कुछ हिस्सा पूरा हो चुका है तो कुछ प्रगति पर है। यह निर्माण बिना नक्शा बनाया गया है। इसका खुलासा आरटीआई से मांगी सूचना से मिली है। शिकायतकर्ता ने सड़क से संबंधित सूचना प्रांतीय लोक निर्माण विभाग से मांगी थी, जिस पर विभाग ने सूचना दी। कहा कि 1964 एक्ट के अनुसार निर्माण सड़क के बीच सेंटर से 18 मीटर छोड़कर होनी चाहिए, जबकि जो निर्माण हो रहा है तो नौ मीटर के अंदर है, जो पूरी तरह गलत है। इस मामले में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

नोटिस तक सीमित रही कार्रवाई
अवैध निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग ने अगस्त 2021 में संबंधित को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक न तो संबंधित ने खुद निर्माण हटाया और न ही लोक निर्माण विभाग के अफसरों ने कोई गंभीरता दिखाई। डीएम से की शिकायत में शिकायतकर्ता ने इसका भी जिक्र किया है।

एक शिक्षण संस्थान के सामने घट गई नाले की चौड़ाई
लोधीपुर रोड पर ही नगर निगम ने नाले का निर्माण कराया है, लेकिन नाले की चौड़ाई कहीं कम तो कहीं ज्यादा है। नाले की चौड़ाई को मनमाने ढंग से रखने के पीछे की वजह भी जांच के बाद ही साफ हो सकती है। लोगों का कहना है कि एक शिक्षण संस्थान के पास नाले की चौड़ाई को इतना कम कर दिया गया है कि इसमें सफाई कराना तक मुश्किल है। इसमें नगर निगम की अधिकारियों की भी मिलीभगत प्रतीत होती है।

इसे भी पढ़ें- शाहजहांपुर: ताबीज लेकर लौट रही मां-बेटी की ट्रक से कुचलकर मौत

संबंधित समाचार