हरदोई: हत्या का प्रयास करने के मामले में दोषी दो सगे भाइयों को सुनाई गई सात साल कैद की सजा
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने एक फैसले में हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी दो सगे भाइयों को जुर्म साबित होने पर सात साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपितो पर दस।दस हजार का जुर्माना भी लगाया।अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर …
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने एक फैसले में हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी दो सगे भाइयों को जुर्म साबित होने पर सात साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपितो पर दस।दस हजार का जुर्माना भी लगाया।अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर त्रिपाठी ने बताया कि थाना बघौली क्षेत्र के गोंडा गांव तिलक पुरवा निवासी उमेश व कमलेश दोनों सगे भाई ने 31 जुलाई 2015 को गांव के ही दीपू व मंगू पर असला से फायर कर कर उनकी हत्या का प्रयास किया ।इसके चलते दोनों लोगों को गंभीर चोटे आई।
इस मामले की रिपोर्ट आरोपितों के घायल दीपू की पत्नी अरुणा देवी ने दर्ज कराई गई। कहा गया कि घटना के पहले उसके पति दीपू व पड़ोसी मंगू जा रहे थे उसी दौरान आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। सत्र न्यायाधीश के सबूत के आधार पर दोनों पक्षों को सुनकर दोनों सगे भाइयों पर हत्या के प्रयास का जुर्म साबित पाया और उन्हें हत्या के प्रयास में साथ 7 साल की कैद व दस। 10000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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