रामपुर: हत्या कर शव को छिपाने में एक आरोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना

रामपुर: हत्या कर शव को छिपाने में एक आरोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना

रामपुर, अमृत विचार। उधार के रुपये मांगने के विरोध में ग्रामीण की हत्या करके शव को छिपाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना डाला गया है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें कि शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव लश्करगंज निवासी …

रामपुर, अमृत विचार। उधार के रुपये मांगने के विरोध में ग्रामीण की हत्या करके शव को छिपाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना डाला गया है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

बता दें कि शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव लश्करगंज निवासी सोमपाल का भांजा गोविद बचपन से ही उसके पास रहता था। बेलदारी का काम करता था। हत्या से एक माह पहले उसने रामू के साथ बेलदारी का काम किया था। जिसकी मजदूरी 15 हजार रुपये हो गई थी। वादी के भांजे ने कई बार उससे अपने पैसे मांगे थे। इस बात को लेकर गोविद का राजू से कई बार झगड़ा तक हो गया था। 12 अप्रैल 2020 को रात करीब नौ बजे खेत पर गया था, तो वहां पर गोविद और रामू पहले से ही मौजूद थे।

जब अगले दिन सुबह गोविद घर नहीं आया, तो सोमपाल तलाशते हुए खेत पर पहुंच गया था, तो ट्यूबवैल की पानी की हौदी में पड़ा मिला। जिसके गले पर फांसी के निशान थे। इस मामले में दो लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई कर दी थी। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई लगातार एडीजे प्रथम के यहां पर चल रही थी।सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि हत्या के मामले में सोमवार कोर्ट ने रामू उर्फ रामनिवास को आजीवन कारावास और पचास हजार का जुर्माना डाला है। जबकि ऋषिपाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

उधार के रुपये मांगने पर मारपीट करने में पांच साल की सजा
रामपुर। धार के रुपये मांगने पर ग्रामीण के साथ मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को पांच साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना डाला है। थाना बिलासपुर निवासी मीरा का कहना था कि उसके पति हरिओम ने रियासत को पांच सौ रुपये उधार दिए थे।मांगने पर उसके साथ आरोपी उसके साथ मारपीट करता था। 14 मई 2010 की शाम सात बजे आरोपी सारिया लेकर उसके घर में घुस गया था।

जहां उसको गालिया देना शुरुकर दिया। ग्रामीण के विरोध करने पर उसके सिर पर सरिया मारकर उसको घायल कर दिया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई कर दी थी। बाद में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।इस मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम के यहां पर चल रहीं थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि आरोपी रियासत को पांच साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया है।

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