गाजियाबाद: नगर निगम ने बदला नियम, खरीदी गई संपत्ति में अब नाम दर्ज कराना हुआ महंगा

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गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में खरीदी गयी संपत्ति में अब नाम दर्ज करना महंगा हो गया है। नगर निगम द्वारा नियम बदलने से नामांतरण जेब पर भारी पड़ेगा। खरीदी गयी संपत्ति में बीच में जितनी रजिस्ट्री हुई हैं, उसके हिसाब से हर बार में एक प्रतिशत का चार्ज नगर निगम में जमा कराना …

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में खरीदी गयी संपत्ति में अब नाम दर्ज करना महंगा हो गया है। नगर निगम द्वारा नियम बदलने से नामांतरण जेब पर भारी पड़ेगा। खरीदी गयी संपत्ति में बीच में जितनी रजिस्ट्री हुई हैं, उसके हिसाब से हर बार में एक प्रतिशत का चार्ज नगर निगम में जमा कराना होगा। इसके बाद ही दूसरे के नाम प्रॉपर्टी में खरीदार का नाम दर्ज किया जा सकेगा।

गाजियाबाद नगर निगम ने नामांतरण के नियमों में बदलाव किए हैं। पुराने नियम के अनुसार अगर किसी ने आवंटित प्रॉपर्टी का नाम बीच में तीन संपत्ति क्रेताओं के बाद में दर्ज नहीं कराया तो संपत्ति की अंतिम कीमत का एक प्रतिशत पैसा जमा कर निगम जमा कर संपत्ति में नाम दर्ज कराया जा सकता था, लेकिन अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है।

नए नियम के अनुसार अगर किसी ने पहले कभी संपत्ति का नामांतरण किया गया है। मगर उसके बाद से तीन बार से संपत्ति सेल हो चुकी है और चौथीबार संपत्ति क्रेता को प्रॉपर्टी अपने नाम दर्ज कराना चाहता है तो बीच में तीन बार जिस-जिस कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदी गई है उन सब का चार बार एक एक प्रतिशत पैसा निगम लेगा।

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