इटावा : दुष्कर्म के बाद की गयी थी किशोरी की हत्या, अदालत ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा
इटावा । जिले की अदालत ने किशोरी की अपहरण के बाद दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है,इसके अलावा आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश जर्नादन सिंह यादव ने पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दरअसल, …
इटावा । जिले की अदालत ने किशोरी की अपहरण के बाद दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है,इसके अलावा आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश जर्नादन सिंह यादव ने पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
दरअसल, जिले के थाना सहसों के सिंडौस गांव में 15 साल की किशोरी खेत में बाजरा काटने गई थी। लेकिन लौट के घर नहीं पहुंची। जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिसिया जांच में सामने आया की जब किशोरी खेत में काम कर रही थी,उसी दौरान पास में भैंस चरा रहे नीरज नाम के एक शख्स ने किशोरी को अगवा गर लिया। उसके बाद बीहड़ जंगल में ले जाकर पैसे उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया,राज खुल जाने के भय से बाद में पीड़िता किशोरी की निर्मम हत्या कर दी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह के मुताबिक खेत से बाजरा काटने गई 15 वर्षीय किशोरी को गांव के रहने वाले युवक ने हवस का शिकार बनाया था। इसके बाद उसकी मुंह दबाकर हत्या कर दी थी और लाश को जंगल में फेंक दिया था। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनायी है।
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