बरेली: बीएसए नहीं अब एडी पेंशन करेंगे विकल्प पर स्वीकृति

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अमृत विचार, बरेली। पहले शिक्षक 60 वर्ष पर सेवानिवृत होने के लिए विकल्प भरते थे, यह जरूरी था की विकल्प 59 वर्ष आयु पूर्ण होने से पूर्व देना होगा। बीएसए नियुक्ति अधिकारी होने के कारण स्वीकृत करते थे। लेकिन अब बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक ने स्पष्ट आदेश जारी कर मंडलीय संयुक्त निदेशक पेंशन …

अमृत विचार, बरेली। पहले शिक्षक 60 वर्ष पर सेवानिवृत होने के लिए विकल्प भरते थे, यह जरूरी था की विकल्प 59 वर्ष आयु पूर्ण होने से पूर्व देना होगा। बीएसए नियुक्ति अधिकारी होने के कारण स्वीकृत करते थे। लेकिन अब बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक ने स्पष्ट आदेश जारी कर मंडलीय संयुक्त निदेशक पेंशन को सेवानिवृत, सेवा काल में मृत परिषदीय शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेशन को स्वीकृत करने का अधिकार दे दिया है।

पहले नियुक्ति अधिकारी होने की वजह से स्वीकृति बीएसए द्वारा होता रहा है। लेकिन वित्त नियंत्रक की ओर से आदेश जारी होने के बाद अब बीएसए कार्यालय से विकल्प स्वीकृत नही होंगे, लेकिन प्रस्तावित फाइलों को पेंशन के लिए संस्तुति बीएसए ही करेंगे। जारी आदेश के अनुसार परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक स्कूलों में शासन द्वारा सृजित पदों पर नियमानुसार कार्यरत अध्यापकों की वर्तमान अधिवर्षता आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने की स्वीकृति दे दी गई है। फलस्वरूप 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभ अब 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर और 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर मिलने वाले सेवा निवृत्ति का लाभ अब 62 वर्ष की आयु पर मान्य होगा। जारी आदेश के मुताबिक बीएसए को सभी परिषदीय शिक्षकों से विकल्प प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

तुलसी राम, एडी पेंशन-
शासन के आदेश से करीब 6 माह पूर्व से ही स्वीकृति दी जा रही है। इस संबंध में पहले भी शासन की ओर से निर्देश दे दिया गया था। इस बार स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है। तब से मंडल के करीब 90 फीसद फाइलों को स्वीकृति दी जा चुकी है। 

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