रामपुर: आजम खां की नियमित जमानत पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मांगा समय

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रामपुर, अमृत विचार। आजम खां की नियमित जमानत की सुनवाई सोमवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में हुई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने समय मांगा। जिसको देखते हुए कोर्ट ने समय दिया। अब इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होना है। भाजपा सरकार के सूबे में आने के बाद नगर विधायक आजम खां और …

रामपुर, अमृत विचार। आजम खां की नियमित जमानत की सुनवाई सोमवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में हुई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने समय मांगा। जिसको देखते हुए कोर्ट ने समय दिया। अब इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होना है।

भाजपा सरकार के सूबे में आने के बाद नगर विधायक आजम खां और उनके परिवार पर लगातार शिकंजा कसा गया था। जिसके बाद उन्होंने 26 फरवरी 2020 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उसके बाद उनको सुरक्षा के लिहाज से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया था। आजम खां पर बकरी चोरी से लेकर लूटपाट साजिश करना सहित करीब 89 मुकदमें दर्ज थे। इन सभी मामलों में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।

उसके बाद सुनवाई लगातार कोर्ट में चल रही है। जमानत मिलने के बाद डा. तजीन फात्मा, उसके बाद जनवरी माह में अब्दुल्ला आजम खां जेल से जमानत पर आ गए थे, जबकि आजम खां की 88 मामलों में जमानत हो गई थी, लेकिन शत्रु संपत्ति के मामले में उनकी जमानत नहीं पा रही थी। उसके बाद उनके अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी जिसके बाद उनको 89 वें मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए 19 मई को अंतरिम जमानत दे दी थी।

साथ ही नियमित जमानत के लिए जिले की कोर्ट से लेने के आदेश किए थे। उसके बाद आजम खां के अधिवक्ता ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में जमानत लगाई थी। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कुछ कागजात पेश करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मंगलवार की तारीख तय की है। जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि आजम खां की जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने समय मांगा। अब इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होना है।

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