जर्मनी : हत्या में मदद के मामले में 101 साल के व्यक्ति को सुनाई पांच साल कैद की सजा

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बर्लिन। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के साक्सेनहौसेन यातना शिविर में सेवा देने वाले एक गार्ड को हत्या में मदद करने से जुड़े 3,518 आरोपों में मंगलवार को दोषी करार दिया गया। न्यूरिप्पिन की एक अदालत ने इस 101 वर्षीय व्यक्ति को पांच साल कैद की सजा सुनाई। दोषी की पहचान सार्वजनिक …

बर्लिन। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के साक्सेनहौसेन यातना शिविर में सेवा देने वाले एक गार्ड को हत्या में मदद करने से जुड़े 3,518 आरोपों में मंगलवार को दोषी करार दिया गया। न्यूरिप्पिन की एक अदालत ने इस 101 वर्षीय व्यक्ति को पांच साल कैद की सजा सुनाई। दोषी की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है।

बीते साल अक्तूबर में शुरू हुई सुनवाई के दौरान उसने यातना शिविर में नाजी गार्ड के तौर पर काम करने और हजारों कैदियों की हत्या में मदद देने के आरोपों से इनकार किया था। उसने कहा था कि उक्त अवधि में वह पूर्वोत्तर जर्मनी में पेसवॉक के पास एक खेत में मजदूरी करता था।

हालांकि, जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए की एक खबर के मुताबिक, अदालत ने कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि 1942 से 1945 के बीच संबंधित व्यक्ति बर्लिन के बाहरी इलाके में स्थित साक्सेनहौसेन यातना शिविर में नाजी पार्टी की संसदीय इकाई के सूचीबद्ध सदस्य के रूप में कार्यरत था। डीपीए के अनुसार, पीठासीन न्यायाधीश उदो लेशनमैन ने कहा, “अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आपके दावे के विपरीत यह सिद्ध हो गया है कि आपने यातना शिविर में तीन साल बतौर गार्ड काम किया था। आपने अपनी गतिविधियों से स्वेच्छा से सामूहिक नरसंहार में सहयोग दिया।”

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