बिजनौर: पूर्व ईओ के हस्ताक्षर से कर दी पालिका की करोड़ों की संपत्ति की नीलामी, चार पर नोटिस जारी
बिजनौर/नहटौर, अमृत विचार। नगर पालिका के नवागत अधिशासी अधिकारी के सामने आने के बाद की गई जांच में वर्ष 2017 में नगर पालिका के झील पार्क की करोड़ों रुपये की संपत्ति की नीलामी पूर्व ईओ के फर्जी हस्ताक्षर से कराए जाने का मामला सामने आया है। इस सबंध में वर्तमान ईओ द्वारा चार ठेकेदारों को …
बिजनौर/नहटौर, अमृत विचार। नगर पालिका के नवागत अधिशासी अधिकारी के सामने आने के बाद की गई जांच में वर्ष 2017 में नगर पालिका के झील पार्क की करोड़ों रुपये की संपत्ति की नीलामी पूर्व ईओ के फर्जी हस्ताक्षर से कराए जाने का मामला सामने आया है। इस सबंध में वर्तमान ईओ द्वारा चार ठेकेदारों को भूमि कब्जा मुक्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नहटौर ओमगिरी ने बताया कि 2017 मे पालिका द्वारा निर्मित झील पार्क की नीलामी प्रक्रिया की गई थी। इस नीलामी मे पार्क की कैंटीन, झील मे वोटिंग, स्वीमिंग पुल व हाल की नीलामी हुई थी। उन्होने बताया कि 21 जून 2022 को उनके द्वारा झील पार्क की नीलामी के दस्तावेजों का निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि यह नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह फर्जी थी। उन्होने बताया कि इस नीलामी के लिए कोई मजिस्ट्रेट भी नियुक्त नही किया गया था। आरोप है कि एक मई 2017 को हुई नीलामी तत्कालीन चैयरमेन रशीद अहमद छिद्दू से सांठगाठ कर की गई थी।
कूट रचित ढंग से नीलामी की एक फर्जी रिपोर्ट तैयार कर नगर पालिका की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया गया। अधिशासी अधिकारी रहे इन्द्रपाल सिंह के स्थान पर उनसे पूर्व के अधिशासी अधिकारी जितेन्द्र आन्नद के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सबंध मे उनकी बात जितेन्द्र आन्नद से होने पर उन्होंने इस नीलामी प्रक्रिया में अपने हस्ताक्षर होने से स्पष्ट मना किया है। फर्जी ढंग से की गई नीलामी का मामला प्रकाश में आने के बाद अधिशासी अधिकारी ओमगिरी द्वारा जांच व सभी तथ्यों का ब्यौरा देते हुए वर्तमान में भूमि पर कब्जा जमाए बैठे चार लोगों को नोटिस जारी किया गया है।
इसमें शाहीन पत्नी रफीक अहमद, निवासी मौहल्ला हाथी मंदिर, नहटौर, इसराउल्ला पुत्र इफरातुल्ला, निवासी मौहल्ला खत्रियान, धामपुर, अनीस अहमद पुत्र खुर्शीद अहमद, निवासी मौहल्ला गुली तालाब, नहटौर व इमरान अहमद पुत्र इकबाल अहमद, निवासी मौहल्ला शेखान दक्षिणी, नहटौर को जारी नोटिस में तीन दिन में उक्त भूमि से कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया है।
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