बरेली: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

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बरेली, अमृत विचार। नाबालिग लड़की (14) को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के उपरांत दुष्कर्म करने के आरोपी शेरगढ़ कुंवरपुर निवासी अनिल कुमार की जमानत अर्जी स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-3 देवाशीष ने निरस्त कर दी। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 4 जून को थाना शेरगढ़ में …

बरेली, अमृत विचार। नाबालिग लड़की (14) को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के उपरांत दुष्कर्म करने के आरोपी शेरगढ़ कुंवरपुर निवासी अनिल कुमार की जमानत अर्जी स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-3 देवाशीष ने निरस्त कर दी। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 4 जून को थाना शेरगढ़ में तहरीर देकर बताया था कि वह अपने परिवार के साथ ईंट भट्टे पर ईंट बनाने का काम करता है, अनिल कुमार बेटी को भगा ले गया। अनिल के चाचा इंद्रपाल ने सहयोग किया। पुलिस ने अनिल के विरुद्ध बहला फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर 24 जून को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से जेल भेज दिया गया था।

बीमाधारक की मृत्यु पर पिता को बीमा क्लेम मय ब्याज अदा करने का आदेश
बरेली। बीमाधारक की मृत्यु होने पर पिता को पूरा बीमा क्लेम 50 हजार रुपये मय ब्याज 7 प्रतिशत 30 दिन में अदा करने का आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम ने एलआई कैंट ब्रांच मैनेजर एच एन वर्मा, एजेंट सतीश चंद्र वर्मा व एलआईसी कारपोरेट ऑफिस मुम्बई को दिया। साथ ही परिवादी को खर्चा मुकदमा 3 हजार रुपये भी अतिरिक्त दिए जाने का आदेश दिया है।

बरेली इंटर कालेज के पूर्व प्राचार्य डॉ आर बी मिश्र द्वारा आयोग में वर्ष 2021 में वाद दायर कर उल्लेखित किया गया कि उन्होंने अपने विकलांग बेटे विभाकर मिश्र के लिए एक जीवन आधार पॉलिसी एलआईसी से वर्ष 1995 में ली, पॉलिसी वर्ष 2005 मे परिपक्व हो गयी। दस वर्षों तक समस्त किस्ते अदा की और परिपक्वता पर बीमा क्लेम अदा करने का अनुरोध किया मगर कंपनी ने रकम अदा नहीं की। 31 जुलाई 2012 को उनके बेटे की मृत्यु हो गयी मगर कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, तब न्याय के लिए आयोग से याचना की।

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