वाराणसी : ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस की पूरी, जानिये कब होगी अगली सुनवाई

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वाराणसी, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना की अनुमति देने संबंधी अर्जी पर जिला अदालत में मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर ली। जिला जज डा अजय शंकर विश्वेश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद …

वाराणसी, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना की अनुमति देने संबंधी अर्जी पर जिला अदालत में मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर ली।

जिला जज डा अजय शंकर विश्वेश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 13 जुलाई मुकर्रर की है। दोपहर बाद दो बजे से चार बजे तक चली सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश कीं। इस बीच मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने वाद की पोषणीयता के मुद्दे पर अपनी बहस पूरी कर ली।

इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को अदालत ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। जैन कल भी बहस को जारी रखेंगे।

इससे पहले यादव ने कहा कि यह मामला पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) कानून 1991 के तहत सुनवाई के योग्य नहीं है, अत: इस अर्जी को खारिज किया जाना चाहिये। इसके जवाब में जैन ने कहा कि किसी स्थान को महज नमाज अदा किये जाने के आधार पर मस्जिद नहीं कहा जा सकता है।

उन्होंने इस्लामिक मान्यताओं के आधार पर उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि नमाज कहीं भी अदा की जा सकती है, इसके लिये मस्जिद का होना जरूरी नहीं है।

गौरतलब है कि पांच महिलाओं ने आदलत में अर्जी दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी स्थल पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति देने की मांग की है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में चल रहे इस मामले को जिला जज की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है।

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