बहराइच :अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 8 साल बाद हुआ इन्साफ
बहराइच, अमृत विचार। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश लैंगिक अपराध की कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले में सुनवाई की। जिसमें आरोपी को 20 साल के कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया है। दीवानी न्यायालय के विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि नानपारा कोतवाली के एक गांव निवासी छात्र मटेरा में संचालित …
बहराइच, अमृत विचार। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश लैंगिक अपराध की कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले में सुनवाई की। जिसमें आरोपी को 20 साल के कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया है।
दीवानी न्यायालय के विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि नानपारा कोतवाली के एक गांव निवासी छात्र मटेरा में संचालित गायत्री शिशु मंदिर में पढ़ाई करता था। 27 अगस्त 2014 को आठ वर्षीय छात्र पढ़ाई कर वापस घर आया। इसके बाद नित्यक्रिया के लिए जा रहा था। तभी भदवारा गांव निवासी बृजलाल छात्र को बहला फुसलाकर बाग में ले गया था। उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। गुरुवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश लौंगिग अपराध की कोर्ट पर न्यायधीश वरुण मोहित निगम ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। अधिवक्ता संत प्रताप ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध 75 हजार का जुर्माना लगाते हुए पीड़ित को राशि देने के निर्देश दिए हैं।
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