मोकामा से विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त, AK-47 केस में सजा के बाद विधानसभा सचिवालय से आदेश जारी

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बिहार। एके-47 केस में सजा सुनाए जाने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता भी अब चली गई है । बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव ने आरजेडी के बाहुबली नेता की विधानसभा सदस्यता खत्म करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। बतादें कि बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने …

बिहार। एके-47 केस में सजा सुनाए जाने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता भी अब चली गई है । बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव ने आरजेडी के बाहुबली नेता की विधानसभा सदस्यता खत्म करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। बतादें कि बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी।

एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद से ही अनंत सिंह की विधायकी पर तलवार लटक रही थी। अब अनंत सिंह की विधायकी चली गई है। विधानसभा सचिवालय ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है।

बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव पवन कुमार ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है. बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद दोष सिद्धि की तारीख से उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म की जाती है।

बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी इस आदेश में ये भी कहा गया है कि सदस्यों की सूची को संशोधित समझा जाए ।गौरतलब है कि 21 जून को एमपी एमएलए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी ।

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