हरदोई: छेड़छाड़ के आरोपी को मिली चार साल की सजा
हरदोई। नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त के खिलाफ जुर्म साबित होने पर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश हेमेन्द्र कुमार सिंह ने उसे चार साल की कड़ी कैद एवं नौ हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी है। न्यायाधीश ने जुर्माने की धनराशि अभियुक्त द्वारा अदा करने पर उसमें से अस्सी प्रतिशत …
हरदोई। नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त के खिलाफ जुर्म साबित होने पर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश हेमेन्द्र कुमार सिंह ने उसे चार साल की कड़ी कैद एवं नौ हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी है। न्यायाधीश ने जुर्माने की धनराशि अभियुक्त द्वारा अदा करने पर उसमें से अस्सी प्रतिशत धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव के अनुसार थाना कछौना क्षेत्र के निवासी अखिलेश के खिलाफ 28 अप्रेल 2017 की रात ग्यारह बजे गांव की ही नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था। घटना के पूर्व पीड़िता घर की छत पर अन्य बच्चों के साथ सोई थी।
उसी दौरान पड़ोस का अभियुक्त छत पर आ गया और पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करने की कुचेष्टा करने लगा। उसके शोर पर अन्य लोगों के अ जाने पर धमकी देते हुये अभियुक्त भाग गया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने अभियुक्त के खिलाफ नामजद दर्ज कराई गई थी।
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