सोनिया गांधी की ईडी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन सच्चाई को छुपाने का प्रयास: नड्डा

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नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शनों को लेकर बुधवार को प्रमुख विपक्षी पार्टी पर करारा हमला बोला और कहा कि वह एक परिवार को देश तथा कानून से ऊपर समझती है। ईडी …

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शनों को लेकर बुधवार को प्रमुख विपक्षी पार्टी पर करारा हमला बोला और कहा कि वह एक परिवार को देश तथा कानून से ऊपर समझती है। ईडी ने ‘‘नेशनल हेराल्ड’’ अखबार से जुड़े कथित धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए बुधवार को तीसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किया है। इसके विरोध में कांग्रेस के नेता देश भर में ‘‘सत्याग्रह’’ कर रहे हैं।

नड्डा ने कहा, यह सत्याग्रह नहीं है। यह असत्य के लिए आग्रह है। सच बात तो ये है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो विषय उठा रही हैं, वह ना तो देश के लिए और ना ही पार्टी के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, यह एक परिवार को बचाने का कुत्सित प्रयास है। नड्डा ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है और उस घोटाले के बारे में एजेंसियों को जवाब देने की आवश्कता है लेकिन ‘‘परिवार’’ अपने आपको देश और कानून से ऊपर समझता है।

उन्होंने कहा, ‘‘उनसे कोई पूछताछ की हिमाकत करे तो वह उन्हें नागवार गुजरता है।’’ भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों की वैधता को उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखने के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है।

उन्होंने कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा एक परिवार को कानून से ऊपर समझने का कुत्सित प्रयास, इस देश में चलने वाला नहीं है। देश कानून और नियमों से चलता है और नियम सब के लिए बराबर हैं। कानून के सवालों का जवाब देना सबकी जिम्मेदारी है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और ‘‘परिवार’’ को नियम के अनुसार चलना चाहिए और कानून का जवाब देना चाहिए। ज्ञात हो कि उच्चतम न्यायालय ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की वैधता को बुधवार को बरकरार रखते हुए कहा कि हर मामले में ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) अनिवार्य नहीं है।

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