बरेली: सरकारी विभागों का भी जीएसटी में पंजीकृत होना अनिवार्य, डीएम ने दिए निर्देश

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बरेली, अमृत विचार। जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने सरकारी विभागों को पंजीकृत होने एवं संविदाकारों, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यापारियों को पंजीकृत कराने और नियमानुसार टीडीएस (जीएसटी) की कटौती कर जीएसटी विभाग में जमा कराने के निर्देश दिए। अधिक से अधिक पंजीयन कराने पर जोर दिया। कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य कर विभाग द्वारा …

बरेली, अमृत विचार। जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने सरकारी विभागों को पंजीकृत होने एवं संविदाकारों, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यापारियों को पंजीकृत कराने और नियमानुसार टीडीएस (जीएसटी) की कटौती कर जीएसटी विभाग में जमा कराने के निर्देश दिए। अधिक से अधिक पंजीयन कराने पर जोर दिया।

कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य कर विभाग द्वारा टीडीएस कटौती के संबंध में बैठक करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों के जीएसटी पंजीकरण कराएं।विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सरकारी धनराशि से बहुत सी वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त की जाती है।

इसके लिए सरकारी विभागों द्वारा जो भुगतान किया जाता है, उस पर भुगतान करते हुए 2 प्रतिशत टीडीएस काटकर राजकीय कोषागार में जमा कराने की अनिवार्यता है। कहा कि सभी सरकारी विभागों का जीएसटी में पंजीकृत होना अनिवार्य है। राज्य कर विभाग से संयुक्त आयुक्त अरुण शंकर राय, कोषाधिकारी पारस नाथ गुप्ता, नीरज पाठक यादवेंद्र आदि अधिकारी उपस्थित रहे।

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