बहराइच: गुंडा एक्ट के नौ अपराधियों को डीएम ने किया जिला बदर, दो अपराधियों को करना होगा यह काम

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बहराइच। आगामी त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। शनिवार को जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा एक्ट के नौ अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। जनपद में विधि व्यवस्था एवं जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा नौ अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के …

बहराइच। आगामी त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। शनिवार को जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा एक्ट के नौ अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। जनपद में विधि व्यवस्था एवं जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा नौ अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश के अनुसार थाना कोतवाली नानपारा के ककरहा बोधवा निवासी वारिस अली पुत्र अब्बास अली, खालेपुरवा निवासी बड़कन पुत्र नकछेद व कसाईटोला निवासी अब्दुल हसन पुत्र अहमद हसन, हुज़ूरपुर थाना क्षेत्र के लखवापुर बहरैचा निवासी सज्जाद पुत्र नसीम, शैलेन्द्र पुत्र संगमलाल व सिराज पुत्र अजीज, थाना रानीपुर के धर्मपुर निवासी पवन सिंह पुत्र जिलेदार सिंह, दरगाह शरीफ के मंसूरगंज निवासी सोनू पुत्र शब्बीर उर्फ गुरी व काज़ीकटरा निवासी गुलाम नवी पुत्र सफीउल्लाह को छह माह के जिला बदर किया है।

इसके अलावा रिसिया थाना क्षेत्र के सिख्खनपुरवा गोकुलपुर निवासी सनी उर्फ अमनदीप सिंह पुत्र लाल सिंह व कैसरगंज कोतवाली के बढ़ौली गांव निवासी रियाज़ पुत्र महमूद अली को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि क्षेत्र के सम्बन्धित थाने में छः माह तक प्रत्येक माह की एक व 15 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराएं।

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