अयोध्या : अपहरण में सहयोगी रही महिला को 3 साल की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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अयोध्या, अमृत विचार। तारून थाना क्षेत्र में हुए अपहरण के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत ने एक महिला को अपहरणकर्ता का सहयोग करने में दोषी पाते हुए तीन साल की कारावास व पांच हजार रूपये अर्थदंड लगाया है। महिला को सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा …

अयोध्या, अमृत विचार। तारून थाना क्षेत्र में हुए अपहरण के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत ने एक महिला को अपहरणकर्ता का सहयोग करने में दोषी पाते हुए तीन साल की कारावास व पांच हजार रूपये अर्थदंड लगाया है। महिला को सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा करने का भी आदेश दिया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता सुधाकर मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक विनोद उपाध्याय ने बताया कि यह घटना बीते 8 अक्टूबर 2015 की है। उन्होंने बताया कि तारुन थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी को उसके ही गांव का राहुल भगाकर ले गया था, जिसमें उसका सहयोग सरोज ने किया था। किशोरी का अपहरण कर युवक उसे अपने साथ लेकर कानपुर गया। युवक ने किशोरी के साथ एक होटल में दुष्कर्म किया और छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद से उसका पता नहीं चला।

पीड़ित किशोरी की दशा देकर किसी ने दयावश किराया देकर उसे फैजाबाद की बस पर बैठा दिया। किशोरी जब यहां पहुंची तो पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ की। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता ने इसकी रिपोर्ट लिखवाई थी।

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