मथुरा: ‘तू मेरी राधा मैं तेरा कृष्ण’ कहने पर हुई चार साल की जेल, जानें पूरा मामला
अमृत विचार मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट विपिन कुमार की अदालत में बालिका से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले के आरोपी का दोषी सिद्ध होने पर चार वर्ष की कठोर कारावास तथा तीन हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि …
अमृत विचार मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट विपिन कुमार की अदालत में बालिका से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले के आरोपी का दोषी सिद्ध होने पर चार वर्ष की कठोर कारावास तथा तीन हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि थाना मांट में पीड़िता के पिता ने 11 सितम्बर 2019 को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि सुबह करीब आठ बजे पीड़िता व उसकी मां घर में अकेली थी।
तभी साधु भेषधारी भृगराज गोंडा निवासी पुरखंडी, थाना हिंजली, जिला गंजम, उडीसा घर में घुस आया और मेरी नाबालिग बेटी से अश्लील हरकत करने लगा। पीड़िता का हाथ पकड़कर कमरे की और ओर खींचते हुए बोला कि तू मेरी राधा है मैं तेरा कृष्ण हूँ, तुझसे शादी करनी है। शोर शराबा सुनकर पड़ोसी एकत्रित हो गए और पीड़िता का पिता भी आ गया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्त भृगराज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस प्रकरण की सुनवाई विद्वान न्यायाधीश विपिन कुमार की अदालत में हुई। कोर्ट ने अभियुक्त भृगराज को दोषी मानते हुए धारा-354 में चार वर्ष का कठोर कारावास तथा एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा-452 में चार साल का कठोर कारावास तथा एक हजार रुपये का अर्थदंड, पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-8 में चार वर्ष के कठोर कारावास तथा एक हजार का अर्थदंड लगाया है।
स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि सभी धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई गई है और अर्थदंड भी अलग-अलग लगाए गए हैं। अर्थदंड का भुगतान न करने पर उसकी एवज में दोषी को सभी धाराओं में अलग-अलग अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई गई है।
