केरल: आदिवासी व्यक्ति की हत्या के मामले में 12 आरोपियों की जमानत रद्द

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पलक्कड़। केरल के पलक्कड़ की एक अदालत ने 2018 में खाद्य सामग्री कथित तौर पर चोरी करने को लेकर एक आदिवासी व्यक्ति की हत्या से संबंधित मामले में 12 आरोपियों की जमानत शनिवार को रद्द कर दी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार (रोकथाम) अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने …

पलक्कड़। केरल के पलक्कड़ की एक अदालत ने 2018 में खाद्य सामग्री कथित तौर पर चोरी करने को लेकर एक आदिवासी व्यक्ति की हत्या से संबंधित मामले में 12 आरोपियों की जमानत शनिवार को रद्द कर दी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार (रोकथाम) अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को स्वीकार करते हुए जमानत रद्द करने का आदेश दिया कि आरोपियों के प्रभाव के चलते इस मामले में कई गवाह मुकर चुके हैं।

विशेष लोक अभियोजक राजेश एम. मेनन ने संवाददाताओं से कहा कि अभियोजन पक्ष अदालत के समक्ष यह साबित कर सकता है कि मामले में आरोपियों के प्रभाव में गवाहों के मुकरने का कारण क्या है। मेनन ने कहा, ‘‘हमने मामले में 12 आरोपियों की जमानत रद्द करने की अपील की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।” उल्लेखनीय है कि अट्टापडी के रहने वाले मधु नामक व्यक्ति को 22 फरवरी, 2018 को चोरी का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों के एक समूह ने पकड़ लिया था। फिर उसे रस्सियों से बांधकर पीटा गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मधु की मां ने मामले में अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर की और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन पक्ष का आभार व्यक्त किया।

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