बरेली: युवती से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, आरोपी को पांच साल की कैद

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बरेली, अमृत विचार। नाबालिग लड़की (15) से घर में घुसकर छेड़छाड करने के आरोपी भोजीपुरा के कोडमपुर निवासी मोहम्मद सैन हुसैन उर्फ मझले को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-1 सुरेश कुमार गुप्ता ने 5 वर्ष सश्रम कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम …

बरेली, अमृत विचार। नाबालिग लड़की (15) से घर में घुसकर छेड़छाड करने के आरोपी भोजीपुरा के कोडमपुर निवासी मोहम्मद सैन हुसैन उर्फ मझले को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-1 सुरेश कुमार गुप्ता ने 5 वर्ष सश्रम कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।

विशेष लोक अभियोजक प्रवीन सक्सेना ने बताया कि पीड़िता ने थाना भोजीपुरा में तहरीर देकर बताया था कि 2 अगस्त 2019 को घर में वह जानवरों की कुट्टी भर रही थी। उसके पिता विकलांग हैं, जो कि लेटे हुए थे। तभी आरोपी आया और गलत नियत से दोनों हाथ पकड़ लिए और छेड़छाड करते हुए कपड़े फाड़ दिए। पिता ने बाहर आकर देखा तो आरोपी भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था।

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