बरेली: सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपियों की जमानत अर्जियां निरस्त, जानें पूरा मामला
बरेली, अमृत विचार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म तीन लोगों ने किया था। उक्त तीन आरोपियों में फरीदपुर ग्राम जेड निवासी रिजवान, नदीम रजा व बिथरी चैनपुर नरियावल निवासी उवैस की जमानत अर्जियां स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामदयाल ने खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक …
बरेली, अमृत विचार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म तीन लोगों ने किया था। उक्त तीन आरोपियों में फरीदपुर ग्राम जेड निवासी रिजवान, नदीम रजा व बिथरी चैनपुर नरियावल निवासी उवैस की जमानत अर्जियां स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामदयाल ने खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना बिथरी चैनपुर में तहरीर देकर बताया था कि उसने बेटी को 15 जुलाई की सुबह 7 बजे स्कूल भेजा था, घर वापस नहीं आई। उसका फोन चेक करने पर पता चला कि नदीम रजा व उसका मित्र उवैस उसे भगा ले गए।
पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि उवैस ने उसे पीएसी नहर पर बुलाया था, स्कूल छूटने के बाद नहर पर गई तो वहां पर उवैश, शाहरूख, नदीम व रिजवान मौजूद थे। मुझ समेत सभी ने कोल्ड ड्रिंक पी। ड्रिंक पीने के बाद दूसरे दिन मुझे होश आया तो मैं एक मजार के अंदर थी। पता लगा कि चारों ने दुष्कर्म किया था, घर जाकर पूरी बात माता-पिता को बताई। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध बहला फुसलाकर ले जाने, गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।
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