डीएसीए लाभार्थियों के लिए कानूनी सुरक्षा बढ़ाने का बाइडेन प्रशासन का प्रयास

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने बाल्यावस्था में अमेरिका आए शरणार्थियों को निर्वासित किए जाने से सुरक्षा प्रदान करने वाले एक दशक पुराने कार्यक्रम को पेश आ रही कानूनी चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से बुधवार को एक नियम की घोषणा की। बहरहाल, यह नियम 31 अक्टूबर तक लागू नहीं होगा और इसका …

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने बाल्यावस्था में अमेरिका आए शरणार्थियों को निर्वासित किए जाने से सुरक्षा प्रदान करने वाले एक दशक पुराने कार्यक्रम को पेश आ रही कानूनी चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से बुधवार को एक नियम की घोषणा की। बहरहाल, यह नियम 31 अक्टूबर तक लागू नहीं होगा और इसका भविष्य टेक्सास एवं उन अन्य राज्यों द्वारा दायर मुकदमे के परिणाम पर टिका है, जहां रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में है।

‘डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स’ (डीएसीए) कार्यक्रम के तहत जुलाई 2021 से नए पंजीकरण नहीं हो रहे हैं। बाइडन ने कहा कि वह डीएसीए के लाभार्थियों की रक्षा के लिए ‘‘हर वह संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने इन लाभार्थियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कानून बनाए जाने का फिर से आह्वान किया।

इस नियम के तहत सुविधा लेने के लिए पात्रता मानदंड को समान रखा गया है, जिससे और प्रवासियों को पात्र बनाए जाने के पक्षधर डीएसीए की वकालत करने वाले कुछ लोग निराश हुए हैं। आवेदकों को यह साबित करना होगा कि वे जून 2007 से पहले 16 साल से कम आयु में अमेरिका आए थे।

ये भी पढ़ें:- हायो रब्‍बा! इटली में शख्स को एक साथ हुआ HIV, Covid और Monkeypox

संबंधित समाचार