बाराबंकी : एक और गैंगस्टर की 80 लाख की अचल संपत्ति कुर्क

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मसौली /बाराबंकी, अमृत विचार। सोसायटी बनाकर आकर्षक ब्याज का फर्जी लालच देकर एवं अवासीय जमीन व प्लाट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी कर अकूत सम्पति बनाने वाले गैंगस्टर एक्ट के आरोपी ओमप्रकाश वर्मा की करीब 80 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति मसौली पुलिस ने मुनादी कराकर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दी है। बताते …

मसौली /बाराबंकी, अमृत विचार। सोसायटी बनाकर आकर्षक ब्याज का फर्जी लालच देकर एवं अवासीय जमीन व प्लाट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी कर अकूत सम्पति बनाने वाले गैंगस्टर एक्ट के आरोपी ओमप्रकाश वर्मा की करीब 80 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति मसौली पुलिस ने मुनादी कराकर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दी है।

बताते चले कि कोतवाली नगर के मोहल्ला रफीनगर निवासी ओमप्रकाश वर्मा पुत्र शिवनरायन वर्मा एक गैंग बनाकर लोगो को सस्ते दर पर अवासीय जमीन, प्लाट का लालच देकर एडवान्स रुपये लेकर प्लाट न देने व लाइफ लान्ग मल्टी स्टेट कापरेटिव सोसाइटी कम्पनी बनाकर ठगने का काम करता था।

ग्राहकों द्वारा रुपये वापस मांगने पर रुपये वापस न कर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने जैसे कई आरोप उसपर लगे हैं। गुरुवार को जिला प्रशासन के आदेश पर तहसीलदार चंद्रप्रकाश त्रिपाठी, हल्का लेखपाल इंद्रपाल की मौजूदगी में प्रभारी निरीक्षक मसौली शिवनरायन सिंह, निरीक्षक रामकृपाल सिंह ने गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया । गैंगस्टर एक्ट के आरोपी ओमप्रकाश वर्मा के विरुद्ध थाना मसौली सहित नगर कोतवाली में कई धोखाधड़ी के मामले दर्ज है।

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