हरदोई: आदेशों की अनदेखी पर सीजेएम खफा, एसपी को दिया इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश
हरदोई, अमृत विचार । अदालत के आदेशों की अनदेखी देहात कोतवाली के इंस्पेक्टर को महंगी पड़ी। सीजेएम संजय कुमार गोंड ने इसे अदालत और उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना मानते हुए एसपी को उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है ।साथ में जिले के सभी थानेदारों को इस संबंध में निर्देश देने …
हरदोई, अमृत विचार । अदालत के आदेशों की अनदेखी देहात कोतवाली के इंस्पेक्टर को महंगी पड़ी। सीजेएम संजय कुमार गोंड ने इसे अदालत और उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना मानते हुए एसपी को उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है ।साथ में जिले के सभी थानेदारों को इस संबंध में निर्देश देने के लिए भी आदेशित किया है।
हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में नरेश पासी की जमानत मंजूर की। जिसमें इस मामले में सीजीएम ने आरोपित के बंध पत्रों का सत्यापन कराए जाने के लिए तहसील और थाना कोतवाली देहात को बंध पत्र प्रेषित किए। सीजेएम के आदेश पर नियत समय पर तहसील से बंधपत्र सत्यापित होकर आ गए । लेकिन रिपोर्ट थाने से नहीं आई। सीजेएम ने इसे गंभीरता से लेकर कोतवाली देहात के इंस्पेक्टर को व्यक्तिगत रूप से मय स्पष्टीकरण अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया ।
अदालत के इस आदेश के बावजूद ना तो सीजेएम की अदालत में इस्पेक्टर हाजिर हुआ और ना ही उसने कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। जिस पर सीजेएम ने नाराजगी जताते हुए इसे काफी गंभीरता से लिया और इसे अदालत और उच्च न्यायालय के आदेशों की तौहीन माना। सीजेएम ने आरोपित को रिहाई के आदेश जारी किए और ईस्पेक्टर की इस लापरवाही के लिए उसे दोषी मानते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है की उनके नियंत्रण में थाना नहीं है।
पुलिस अधीक्षक हरदोई को कोतवाली देहात के इंस्पेक्टर के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही के लिए निर्देशित करते हुए कहा कि कृत आख्या से अदालत को अवगत कराने का आदेश दिया है। सीजेएम ने कहा की सभी थाना प्रभारियों को इस प्रकार के निर्देश दिए जाएं कि भविष्य में इस प्रकार के पुनरावृति न हो सके। सीजेएम ने इस आदेश की एक प्रति डीजीपी पुलिस शासन के गृह सचिव व रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को भेजी है।
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