Ajay Mishra Teni: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ अपील पर सुनवाई टली

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लखनऊ/विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। मंगलवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि स्थानांतरण प्रार्थना पत्र को …

लखनऊ/विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। मंगलवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि स्थानांतरण प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

अनुरोध किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के पश्चात ही वर्तमान अपील की सुनवाई की जाए। न्यायालय ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए, मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 सितम्बर की तिथि नियत कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने पारित किया।

लखीमपुर खीरी प्रभात गुप्ता हत्या कांड मामला
केंद्रीय गृह मंत्री के वकील ने हाईकोर्ट में कहा मुकदमे को इलाहबाद ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है इसलिए आज सुनवाई रोक देनी चाहिए। इलाहबाद हाईकोर्ट के सीजे राजेश बिंदल ने पर्याप्त आधार न होने के चलते मुकदमे को ट्रांसफर करने की अर्जी खारिज कर दी थी। अजय मिश्रा के वकील ए पी मिश्रा ने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी की जानकारी दे दी है। कोर्ट ने अब 27 सितम्बर को सुनवाई और ज़मानत रद्द के लिए नई तारीख दे दी है।

22 साल पहले कनपटी पर गोली मारकर की गई थी प्रभात की हत्‍या

22 साल पहले 8 जुलाई 2022 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कस्बे में 22 वर्षीय प्रभात गुप्ता को सरेआम कनपटी पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। प्रभात के पिता संतोष गुप्‍ता ने आरोप लगाया था कि 8 जुलाई को करीब साढे तीन बजे दिन में तिकुनिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुर गांव में प्रभात गुप्‍ता को गोली मारी गई। इस मामले में अजय मिश्रा, शशि भूषण, राकेश डालू और सुभाष मामा को आरोपी बनाया गया था।

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