हरदोई: रेप के जुर्म में मिली 10 साल की कैद, देना होगा जुर्माना

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने एक फैसले में एक बालिका के घर में घुसकर उसके साथ जबरिया दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई । जज ने आरोपित पर ₹40000 का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते …

हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने एक फैसले में एक बालिका के घर में घुसकर उसके साथ जबरिया दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई । जज ने आरोपित पर ₹40000 का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना अतरौली क्षेत्र के हर्रई निवासी प्रवीण सिंह ने 25 अप्रैल 2014 को गांव की एक बालिका के घर में घुसकर उसके साथ जबरिया दुष्कर्म किया। घटना के समय बालिका घर में अकेली थी उसके माता-पिता खेत में काम करने गए थे।

इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने आरोपित के खिलाफ दर्ज कराई। सत्र न्यायाधीश ने सबूत के आधार पर और दोनों को सुनकर आरोपित को 10 साल की कड़ी कैद व ₹40000 जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर उसकी 80 फीसदी धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है।

यह भी पढ़ें –यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी ने शाहरुख खान को बनाया ब्रांड एंबेसडर

संबंधित समाचार