हरदोई: बालिका से रेप के जुर्म में 10 साल की कैद, देना होगा जुर्माना
हरदोई, अमृत विचार । अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने एक फैसले में एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करने के मामले के बाद उसे जबरिया रेप करने के जुर्म में आरोपित को 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है जज ने आरोपित पर ₹20000 का जुर्माना भी लगाया है जिसे अदा …
हरदोई, अमृत विचार । अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने एक फैसले में एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करने के मामले के बाद उसे जबरिया रेप करने के जुर्म में आरोपित को 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है जज ने आरोपित पर ₹20000 का जुर्माना भी लगाया है जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना शाहाबाद क्षेत्र के पिपरिया गांव निवासी नन्हे उर्फ नंदे ने 2 जून 2016 को ने गांव की ही एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया ।बाद में उसके साथ जबरिया रेप किया। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी पर जुर्म साबित पाया और उसे 10 साल की कड़ी कैद की सजा व ₹20000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर उसकी 50 फीसदी की धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है।
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