प्रयागराज: हाईकोर्ट ने सात लोगों की हत्या मामले में माफिया बृजेश सिंह को किया तलब

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 36 साल पहले वाराणसी के सिकरौरा में सात लोगों की हत्या के मामले में माफिया बृजेश सिंह को तलब किया है। कोर्ट ने प्रतिवादी बृजेश को अगली सुनवाई 14 सितम्बर को पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले में मूल शिकायतकर्ता को भी उपस्थित रहने को कहा है। …

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 36 साल पहले वाराणसी के सिकरौरा में सात लोगों की हत्या के मामले में माफिया बृजेश सिंह को तलब किया है। कोर्ट ने प्रतिवादी बृजेश को अगली सुनवाई 14 सितम्बर को पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले में मूल शिकायतकर्ता को भी उपस्थित रहने को कहा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने हीरावती की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया था। मामले में याची ने सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। सत्र न्यायालय ने अपने 2018 में दिए गए फैसले में आरोपितों को बरी कर दिया था।

याची ने सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए जघन्य हत्या के मामले में बरी हो चुके बृजेश सिंह को सजा दिए जाने की मांग की है।बृजेश सिंह पर वाराणसी जिले के बलुआ पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 148, 149, 302, 307, 120बी एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उन पर सात यादवों की हत्या का आरोप है।

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