लखीमपुर-खीरी: हत्या मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद, लगा जुर्माना

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अमृत विचार, लखीमपुर-खीरी। पुरानी रंजिश के चलते अनुसूचित जाति के युवक की ताबड़तोड़ गोलियां चला कर गई हत्या के मामले में एडीजे अनिल यादव ने पांच हत्यारोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी पर 25000 का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी रमा रमन सैनी ने बताया ईसानगर थाना क्षेत्र के गांव रेहरिया कला निवासी …

अमृत विचार, लखीमपुर-खीरी। पुरानी रंजिश के चलते अनुसूचित जाति के युवक की ताबड़तोड़ गोलियां चला कर गई हत्या के मामले में एडीजे अनिल यादव ने पांच हत्यारोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी पर 25000 का जुर्माना लगाया है।

एडीजीसी रमा रमन सैनी ने बताया ईसानगर थाना क्षेत्र के गांव रेहरिया कला निवासी रामपाल पासी से गांव के ही इस्माइल और उनके परिवार से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। 22 फरवरी 2012 की सुबह 9:00 बजे जब रामपाल पासी का पुत्र संजय गांव के पश्चिम खेत में मकई की फसल बोने गया था।

तभी गांव के इस्माइल और उनके लड़के यूनुस ने अपने साथी नसरत इरफान और मोहम्मद हुसैन के साथ मिलकर धावा बोल दिया। जब संजय जान बचाने के लिए शोरगुल करता हुआ अपने घर पहुंचने लगा तो उसके पिता रामपाल और चाचा माधव भी बचाने दौड़ पड़े। इतने में यूनुस ने बांका से प्रहार कर रामपाल पासी और बचाव करने को आए माधव को घायल कर दिया। इस्माइल, नसरत, इरफान और मोहम्मद हुसैन ने नाजायज आधी बंदूक और तमंचे से फायरिंग करते हुए संजय को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया।

पुलिस ने तफ्तीश करते हुए 25 फरवरी को आरोपी इरफान और इस्माइल को हत्या में प्रयुक्त तमंचा और छोटी बंदूक के साथ गिरफ्तार किया था। 10 साल चली अदालती सुनवाई के बाद शनिवार को एडीजे अनिल यादव ने इस्माइल और उसके पुत्र यूनुस के साथ ही हत्या में शामिल नसरत, इरफान और मोहम्मद हुसैन को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी आरोपियों पर 25- 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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