हरदोई: दुष्कर्म के आरोपी को14 साल की कड़ी कैद, अदा करना होगा तीस हजार रुपए अर्थदंड

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हरदोई, अमृत विचार। विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुनील कुमार सिंह ने बालिका से दुष्कर्म करने से सम्बंधित मुकदमे में जुर्म साबित होने पर अभियुक्त को तीस हजार रुपये के अर्थदंड के साथ 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है। वादी मुकदमा द्वारा 12 नवम्बर 2015 को थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के …

हरदोई, अमृत विचार। विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुनील कुमार सिंह ने बालिका से दुष्कर्म करने से सम्बंधित मुकदमे में जुर्म साबित होने पर अभियुक्त को तीस हजार रुपये के अर्थदंड के साथ 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है।

वादी मुकदमा द्वारा 12 नवम्बर 2015 को थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार उसकी नाबालिग पुत्री घर के बाहर खेलते खेलते गायब हो गयी। तलाश करते समय बिशुनपाल के खेत से रोने की आवाज सुनायी दी। जा कर देखा तो तभी अभियुक्त सरोज पुत्र तोताराम थाना पिहानी खेत से निकल कर भाग गया। वादी ने अपनी पुत्री दर्द से छटपटाता पाया जिसके बाद उसने रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस द्वारा आरोपपत्र प्रेषित करने व मुकदमा सत्र सुपुर्द होने पर वादविचारण के बाद अदालत ने अभियुक्त सरोज को दोषसिद्ध घोषित करते हुए 30 हजार रुपए अर्थदंड व 14 वर्ष कारावास की सजा दी। अदालत ने जुर्माने की रकम में से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।

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