अब घर में नहीं पाल सकेंगे पिटबुल और राटवीलर, कानपुर नगर निगम ने लगाया प्रतिबंध

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कानपुर, अमृत विचार। घरों में पिटबुल और राटवीलर जैसी विदेशी नस्ल के खूंखार कुत्ते अब नहीं पाल सकते हें। कानपुर नगर निगम सदन में खूंखार कुत्तों को पालने पर रोक लगा दी है। साथ ही इन्हें पालने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगाने के साथ कुत्ता जब्त करने का आदेश जारी किया है। लखनऊ, नोयडा …

कानपुर, अमृत विचार। घरों में पिटबुल और राटवीलर जैसी विदेशी नस्ल के खूंखार कुत्ते अब नहीं पाल सकते हें। कानपुर नगर निगम सदन में खूंखार कुत्तों को पालने पर रोक लगा दी है। साथ ही इन्हें पालने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगाने के साथ कुत्ता जब्त करने का आदेश जारी किया है।

लखनऊ, नोयडा के बाद पिछले दिनों सरसैया घाट पर पिटबुल कुत्ते ने गाय पर हमला कर दिया था। जिसके बक़द नगर निगम सदन में शहर के अंदर पिटबुल समेत बुल टेरियर- अमेरिकन बुल, अमेरिकन पिटबुलऔर रोटवीलर जैसे खूंखार कुत्तों को पालने पर प्रतिबंधित लगाने का फैसला लिया गया।

शनिवार को सदन में रखे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि विदेशी खूंखार प्रजाति के फाइटिंग डाग्स को रखने के लिए लोगों के पास पर्याप्त बड़ा आवास या फार्म हाउस नहीं होता है, जिससे वह स्ट्रेस में आ जाते हैं और लोगो पर हमला करते हैं। जनता को खूंखार कुत्तों के हमले से बचाव के लिए शहर सीमा से कुत्तों की दो प्रजातियां पिटबुल और रोटवीलर को पालने पर प्रतिबंधित किया जाता है।

दोनों प्रजातियों के कुत्तों के ब्रीडिंग पर व्यापार करने व बेचने के उद्देश्य से रखने पर नगरीय क्षेत्र में पर रोक लगायी जाती है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त दो प्रजाति के कुत्तों को नगर निगम सीमा में अवैध रूप से रखता है तो उसपर पांच हजार रुपये दंड लगाया जाएगा और कुत्ते को जब्त कर लिया जाएगा।

नगर निगम के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बाद ही पश्चात् ही शहर में कोई व्यक्ति डाग ब्रीडिंग एवं पेटस शाप संचालन का कार्य कर सकता है, बिना मानकों को पूर्ण किये तथा बिना नगर निगम कानपुर की एनओसी के संचालित की जा रही दुकानों पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और दुकान को सीज करने की कार्यवाही की जायेगी।

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