हमीरपुर: हिस्ट्रीशीटर सहित सात दोषियों को सात-सात वर्ष का कारावास

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हमीरपुर, अमृत विचार। पांच वर्ष पूर्व न्यायालय से पेशी के बाद जिला कारागार पहुंचते ही पुलिस पर आंखों में मिर्च पाउडर डालकर सरकारी राइफल लूट कर सात कैदी फरार हो गए थे। इस मामले में अपर सत्र विशेष न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी की अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने सभी सात अभियुक्तों को सात …

हमीरपुर, अमृत विचार। पांच वर्ष पूर्व न्यायालय से पेशी के बाद जिला कारागार पहुंचते ही पुलिस पर आंखों में मिर्च पाउडर डालकर सरकारी राइफल लूट कर सात कैदी फरार हो गए थे। इस मामले में अपर सत्र विशेष न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी की अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने सभी सात अभियुक्तों को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं चार को 12-12 हजार व दो को सात-सात एवं एक को छह हजार अर्थदंड भी लगाया है।

शहर में उपनिरीक्षक बृजेंद्र शुक्ला ने 20 सितंबर 2016 को तहरीर देकर बताया कि कैदियों को न्यायालय से पेशी कराकर जिला कारागार लाया गया था। जिन्हें चालक शफीक गाड़ी बैक कराकर पीछे से उतार रहा था। इस बीच जलालपुर थानाक्षेत्र के भेड़ी निवासी हिस्ट्रीशीटर रामायण सिंह व पुरैनी निवासी बबलू उतरे और उनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया, जिससे आरक्षी विमलेश, होरीलाल व भानुप्रकाश की आंखे बंद हो गईं।

इसी बीच मौके का फायदा उठाकर उनके साथी मझगवां थानाक्षेत्र के लिधौरा गांव निवासी मनमोहन, भेड़ी निवासी राहुल सिंह, जनपद कानपुर के घाटमपुर थानाक्षेत्र के मोहल्ला कृष्ण नगर निवासी गोयम यादव, कुरारा के शंकरपुर गांव निवासी हरिओम सिंह ने राघवेंद्र कांस्टेबल भानु प्रकाश की सरकारी राइफल छीन मौके से फरार हो गए। जिसमें रामायण सिंह को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि आरोपी राघवेंद्र की बेतवा नदी पार करते समय डूबकर मौत हो गई थी।

पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ लूट व जानलेवा हमला कर पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का मामला दर्ज किया था। जिसमें आरोपी नृपेंद्र पर हवालात में मिर्च पावडर उपलब्ध कराने का आरोप था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मणि कर्ण शुक्ल व महेश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि अदालत ने सभी सातों दोषियों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई गई है।

वहीं दोषी राहुल, हरिओम, गोयम यादव व मनमोहन को 12-12 हजार व रामायण, बबलू को सात-सात हजार एवं नृपेंद्र को छह हजार का अर्थदंड भी लगाया है। कहा कि जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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