चित्रकूट: पड़ोसी महिला से दुराचार के आरोपी को नहीं मिली जमानत

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चित्रकूट, अमृत विचार। पड़ोसी महिला से दुराचार करने के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने निरस्त कर दिया। सरधुवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता ने 28 जून को पड़ोसी दयाशंकर पुत्र कल्लू यादव के विरुद्ध धारा 354, 342, 323, 458, 376 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका आरोप था कि …

चित्रकूट, अमृत विचार। पड़ोसी महिला से दुराचार करने के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने निरस्त कर दिया।
सरधुवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता ने 28 जून को पड़ोसी दयाशंकर पुत्र कल्लू यादव के विरुद्ध धारा 354, 342, 323, 458, 376 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

उसका आरोप था कि दयाशंकर ने 26 जून की रात उसके घर में घुसकर जबरन दुराचार किया और विरोध करने पर मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। दयाशंकर ने अधिवक्ता के जरिये जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश संजय के लाल ने शनिवार को आरोपी दयाशंकर का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।

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