लखनऊ: पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख को लेकर बड़ी खबर, राज्यपाल ने लागू किया ये नियम

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लखनऊ, अमृत विचार। उप्र. में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख को हटाने या उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सपा सरकार के फैसले को मौजूदा भाजपा सरकार ने पलट दिया है। अखिलेश सरकार के फैसले के खिलाफ मंत्रिमंडल में आए प्रस्ताव को राज्य सरकार ने अध्यादेश के जरिये राज्यपाल को भेजा था। गुरुवार को …

लखनऊ, अमृत विचार। उप्र. में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख को हटाने या उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सपा सरकार के फैसले को मौजूदा भाजपा सरकार ने पलट दिया है। अखिलेश सरकार के फैसले के खिलाफ मंत्रिमंडल में आए प्रस्ताव को राज्य सरकार ने अध्यादेश के जरिये राज्यपाल को भेजा था। गुरुवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसपर मुहर लगा दी है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश-2022 के अनुसार अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख को हटाने के लिए दो तिहाई बहुमत होना जरूरी होगा और निर्वाचन के दो साल बाद ही हटाया जा सकेगा।

वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न तो कोई समय सीमा है और न ही संख्या बल की स्थिति स्पष्ट है। इसके चलते मनमाने तरीके से इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विवाद की स्थिति तो पैदा होती रहती है। इसके साथ ही विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। अब इस पर काफी हद तक रोक लगेगी।

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