दस हजार जुर्माने पर दोबारा जिरह की मिली अनुमति
अमृत विचार, फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एमपी-एमएलए के न्यायाधीश ने मुकदमे में वादी से दोबारा जिरह करने के प्रार्थना पत्र को दस हजार रुपये जुर्माने पर स्वीकृत किया है। यह जुर्माना सपा पूर्व विधायक विजय सिंह को मुकदमे के वादी को देना होगा। फतेहगढ़ कोतवाली में तैनात रहे सिपाही बिजेंद्र सिंह तोमर को आत्म हत्या के …
अमृत विचार, फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एमपी-एमएलए के न्यायाधीश ने मुकदमे में वादी से दोबारा जिरह करने के प्रार्थना पत्र को दस हजार रुपये जुर्माने पर स्वीकृत किया है। यह जुर्माना सपा पूर्व विधायक विजय सिंह को मुकदमे के वादी को देना होगा।
फतेहगढ़ कोतवाली में तैनात रहे सिपाही बिजेंद्र सिंह तोमर को आत्म हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा सपा पूर्व विधायक विजय सिंह के खिलाफ कोर्ट में चल रहा है। इस समय विजय सिंह ऊर्जा मंत्री रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा बांदा जेल में काट रहे हैं। सिपाही को आत्म हत्या के लिए उकसाने के मुकदमे में वादी सिपाही के पुत्र राहुल तोमर से जिरह समाप्त हो गई थी।
पूर्व विधायक विजय सिंह के वकील ने राहुल तोमर से दोबारा जिरह करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायाधीश ने दस हजार रुपये जुर्माना लगाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिवनरेश सिंह ने बताया कि 13 अक्तूबर को वीडियो कांफ्रेंस से राहुल से जिरह होगी। वह महाराष्ट्र में नौकरी करते हैं। यहां नहीं आ पाएंगे। इस कारण वहीं महाराष्ट्र के चंदरपुर कोर्ट से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिरह के लिए राहुल उपस्थित होंगे। शुक्रवार को सपा पूर्व विधायक बांदा से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए।
यह भी पढ़ें:- प्रतापगढ़: बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा
