रायबरेली: दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने वाले 21 लोगों के अतिरिक्त लाइसेंस होंगे निरस्त
रायबरेली। लगातार निर्देश के बाद भी दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस सरेंडर न करने वालों के मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए 21 डिफाल्टरों के अतिरिक्त शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की है।कार्रवाई के घेरे में पांच पूर्व मंत्रियों व विधायकों समेत अन्य लोग शामिल हैं। शासन स्तर से जारी …
रायबरेली। लगातार निर्देश के बाद भी दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस सरेंडर न करने वालों के मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए 21 डिफाल्टरों के अतिरिक्त शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की है।कार्रवाई के घेरे में पांच पूर्व मंत्रियों व विधायकों समेत अन्य लोग शामिल हैं।
शासन स्तर से जारी निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने संबंधित शस्त्र लाइसेंसधारियों की सूची को अंतिम स्वरूप दे दिया है। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी व सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने बताया कि दो अधिक लाइसेंसी शस्त्र रखने में 104 लोगों को चिन्हित किया गया है।
इसमें 83 के लाइसेंस सरेंडर करवाए जा चुके हैं। बाकी बचे 21 डिफाल्टरों ने चेतावनी के बाद भी अभी तक अपना अतिरिक्त शस्त्र लाइसेंस सरेंडर नहीं किया है। अब शासन के निर्देश के बाद ऐसे लाइसेंसधारियों के दो से अधिक शस्त्रों के लाइसेंसों को तत्काल निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
शासन ने वर्ष 2020 में ही एक व्यक्ति के लिए अधिकतम दो शस्त्र तक रखने की सीमा तय कर दी थी। साथ ही एक व्यक्ति के नाम दो अधिक से सभी शस्त्र लाइसेंसों व शस्त्रों को सरेंडर करवाने के आदेश दिए गए थे। बार-बार नोटिस देने के बाद भी कई जनप्रतिनिधियों व अन्य रसूखदारों नेअपने अतिरिक्त शस्त्र व लाइसेंस प्रशासन को अभी तक सरेंडर नहीं किया है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार इसके घेरे में दो पूर्व मंत्री, एक वर्तमान व तीन पूर्व विधायकों के साथ ही एक एक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व पूर्व ब्लॉक प्रमुख सहित 21 शस्त्र लाइसेंसधारी आए हैं। अब इनके दो से अधिक चिह्नित सभी शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर शस्त्र को जब्त किया जाएगा।
दूसरी तरफ उम्रदराज हो जाने के कारण शस्त्र चलाने में अपने को असमर्थ पाने वाले 75 बुर्जुगों ने भी आवेदन कर स्वेच्छा से अपना शस्त्र व लाइसेंस सरेंडर करने का आवेदन भी किया है। शस्त्र अनुभाग ने इस मामले में संबंधित थानों से जांच कराकर शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त कराने की कार्रवाई तय की है।
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