हरदोई: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को बीस साल की सजा, तीस हजार का लगा जुर्माना
हरदोई। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त के खिलाफ जुर्म साबित होने पर उसे बीस साल की कड़ी कैद एवं तीस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष …
हरदोई। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त के खिलाफ जुर्म साबित होने पर उसे बीस साल की कड़ी कैद एवं तीस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार थाना सांडी क्षेत्र के निवासी विपिन के विरुद्ध 23 फरवरी 2020 को गांव की ही नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ जबरिया दुष्कर्म करने का आरोप था।
घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता दर्ज कराई गई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि 23 फरवरी 2020 को 1 बजे दिन में उसकी बेटी घर से बिना बताए चली गयी थी जब वह काफी देर तक वापस नहीं आयी तो खोजा पता नहीं चला। बाद में पता चला कि गांव का विपिन उसे कहीं भगाकर ले गया है।
विद्वान न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से पेश किये गये सबूतों व दलीलों के अलावा पीड़िता के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ जुर्म साबित होने पर उसे बीस साल की कड़ी कैद व तीस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी है। न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा जुर्माना धनराशि अदा करने पर वह धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान करने का भी आदेश किया है।
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