हमीरपुर: स्कूल में बार बालाओं के ठुमके लगाने के मामले में महिला प्रधान फंसी

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हमीरपुर, अमृत विचार। परिषदीय विद्यालय में बार बालाओं का डांस कराने के मामले में हुई जांच में टिकरौली की महिला प्रधान दोषी पाई गईं हैं। जिलाधिकारी डा चंद्रभूषण ने प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी है। साथ ही विकास कार्यो के लिए तीन ग्राम पंचायत सदस्यों की समिति का गठन किया …

हमीरपुर, अमृत विचार। परिषदीय विद्यालय में बार बालाओं का डांस कराने के मामले में हुई जांच में टिकरौली की महिला प्रधान दोषी पाई गईं हैं। जिलाधिकारी डा चंद्रभूषण ने प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी है। साथ ही विकास कार्यो के लिए तीन ग्राम पंचायत सदस्यों की समिति का गठन किया है। पिछले 14 जुलाई को ब्लॉक सुमेरपुर के टिकरौली की महिला प्रधान संध्या पाल ने अपने बेटे जन्मदिन पर परिषदीय स्कूल में कार्यक्रम कराया।

जिसमें बार बालाओं का डांस हुआ। जिसमें प्रधान ने अनाधिकृत रूप से दबंगई के बल पर जन्म दिन कार्यक्रम कराया। इस मामले में प्रधान के विरोधियों ने ठुमके लगाती बार बालाओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। जैसे ही मामला सुर्खियों में आया तो जिलाधिकारी ने पिछले 16 जुलाई को सरकारी स्कूल में बार बालाओं ने लगाए ठुमके व अश्लील गानों के मामले में जांच कमेटी गठित करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी मथुरा प्रसाद मिश्र को दिए। इस मामले में एक ओर बीएसए कल्पना जायसवाल ने जांच की तो डीपीआरओ राजेंद्र प्रकाश तथा एडीओ पंचायत की कमेटी को जांच करने को निर्देशित किया। जिसमें बार बालाओं से ठुमके लगवाने व अश्लील गाने गाए जाने का मामला सही पाया।

पिछले 19 जुलाई को दी गई जांच आख्या में कार्यक्रम में अनाधिकृत रूप से सरकारी स्कूल का प्रयोग किया जाना पाया गया, कार्यक्रम में बार बालाओं का नृत्य कार्यक्रम भी आयोजित करवाया जाना पाया गया है। जबकि सरकारी विद्यालयों में निजी कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णतय: प्रतिबंधित है। डीएम ने जांच अधिकारी की आख्या व प्रधान से मांगे गए स्पष्टीकरण में पाया कि प्रधान टिकरौली संध्या पाल ने अपने बच्चे का जन्मदिन अनाधिकृत रूप से विद्यालय में मनाया, इसी कार्यक्रम में बार बालाओं का नृत्य का कार्यक्रम आयोजित कराए जाने के दोषी पाए जाने पर अग्रिम आदेशों तक प्रधान को पद के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के प्रयोग पर रोक लगाई है। डीएम ने यह कार्यवाही पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 951 (छ) में निहित प्राविधान के अंतर्गत की है। ग्राम पंचायत टिकरौली में विकास कार्यो के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है। जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य नीलम, ललिता व उर्मिला को नामित किया है।

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