चित्रकूट: दुकान के आसपास प्रतिबंधित होगा आतिशबाजी का प्रदर्शन , डीएम ने बैठक कर बताए नियम-कायदे
अमृत विचार चित्रकूट। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने गुरुवार को अधिकारियों और पटाखा दुकानदारों के साथ बैठक की। उन्होंने आगाह किया कि आतिशबाज़ी के संबंध में सरकार की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें। बताया कि किसी दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। डीएम ने कहा कि केंद्र सरकार, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक …
अमृत विचार चित्रकूट। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने गुरुवार को अधिकारियों और पटाखा दुकानदारों के साथ बैठक की। उन्होंने आगाह किया कि आतिशबाज़ी के संबंध में सरकार की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें। बताया कि किसी दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। डीएम ने कहा कि केंद्र सरकार, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक इलाहाबाद ने दीपावली के पर्व पर आतिशबाजी की बिक्री के लिए निर्देश जारी किए हैं। आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखे जाने के सख्त निर्देश हैं। इसके अलावा अस्थायी दुकानों के बीच आपस में तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए। दुकानें एक दूसरे के आमने सामने नहीं होनी चाहिए। गाइडलाइन में प्रकाश की व्यवस्था के दौरान तारों को दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाने, एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिए मास्टर स्विच लगाने आदि के निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि पुलिस विभाग ने आतिशबाजी के छह भंडारण स्थलों को लाइसेंस दिए हैं। इनकी चेकिंग दीपावली के पहले करा ली जाए। डीएम ने आतिशबाजी विक्रेताओं से कहा कि वे संबंधित उप जिलाधिकारियों को समय से आवेदन पत्र उपलब्ध करा दें कि बिक्री के लिए आपको लाइसेंस की अनुमति दी जा सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कुंवर बहादुर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी आदि अधिकारी मौजूद रहे।
चार जगह की गईं चिह्नित
डीएम ने बताया कि चारों तहसीलों में आतिशबाजी बेचने के लिए चार जगह चिह्नित की गई हैं। कर्वी में चित्रकूट इंटर कॉलेज, मानिकपुर में मुन्नालाल का हाता बस स्टैंड के पास राजापुर में तुलसी स्मारक मैदान एवं मऊ में रामलीला मैदान में आतिशबाजी बिकेगी।
मेला क्षेत्र में नहीं बिकेंगे पटाखे, ध्यान दें
जिलाधिकारी ने अपर पुलिस अधीक्षक से लाइसेंसधारियों के नाम उप जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि मेला क्षेत्र में कहीं पर भी कोई आतिशबाजी की दुकानें न रहे और न ही कोई पटाखा बेचने पाए, इसका ध्यान दें।
