हमीरपुर: अपहरण व दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को सात साल की सजा, अदा करना होगा जुर्माना
हमीरपुर, अमृत विचार। तीस साल पुराने अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुशील कुमार खरवार की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार दिया। वहीं तीन को साक्ष्यों के आधार पर दोषमुक्त किया है। इस मामले के दो आरोपियों की दौरान मुकदमा मौत हो चुकी है। अदालत ने दोषी को …
हमीरपुर, अमृत विचार। तीस साल पुराने अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुशील कुमार खरवार की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार दिया। वहीं तीन को साक्ष्यों के आधार पर दोषमुक्त किया है। इस मामले के दो आरोपियों की दौरान मुकदमा मौत हो चुकी है। अदालत ने दोषी को सात वर्ष का कठोर कारावास व 17 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं पीड़िता को 20 हजार की क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया है।
कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने 17 मार्च 1992 को एसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसकी बहू व नातिन (15) मकर संक्राति पर्व में अपने मायके चली गई हैं। घर में वह अकेले है। बताया कि सुबह भौली निवासी आरोपी रामचरन, कल्लू, रामसिंह, छोटे व रामऔतार बंदूक व तमंचा लेकर आए और उसके सीने में बंदूक लगा दी। कहा कि हल्ला मचाएगी तो जान से मार देंगे। बताया कि घर का गल्ला, भैंस, जेवर, बर्तन, भूसा व अन्य सामान भरकर ले गए, डर की वजह वहां कोई नहीं बोला।
आरोपियों के जाने के बाद गांव के सरवन, अर्जुन, रामकिशोर आदि ने बताया कि यही लोग उनकी बहू व नातिन को ले जाते हुए गांव के बाहर मिले थे। एसपी को बताया कि इन्हीं आरोपियों ने उसकी नातिन को उसकी मर्जी के खिलाफ अपहरण कर कहीं कैद कर रखा है। साथ ही बहू से जायदाद का बैनामा अपने नाम करा रहे हैं। जिस पर पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व लूट का मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी व राजेश तिवारी ने बताया कि मामले के दो अभियुक्तों बजरंग सिंह व रामऔतार की मौत हो चुकी है। वहीं अभियुक्त कल्लू, रामसिंह व छोटे को साक्ष्यों के आधार पर दोषमुक्त किया है। जबकि अभियुक्त रामचरन को दोषी ठहराते हुए सात साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अभियुक्त द्वारा 20 हजार की क्षतिपूर्ति पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।
ये भी पढ़ें-रामपुर : जिले में बढ़ रहा डेंगू का कहर, सात वर्षीय बालक की मौत
